तलाक के बाद कर ली दूसरी शादी तो भी पूर्व पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता, जानें हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया फैसला
Bombay High Court : बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला. तलाकशुदा मुस्लिम महिला के हक में दिया आदेश. जानिए पूरा मामला.
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Bombay High Court : बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है। तलाक के बाद भरण-पोषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को बिना किसी शर्त के अपने पूर्व पति से भरण-पोषण और गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है. अब चाहे भले ही उसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो. ये बड़ा फैसला जस्टिस राजेश पाटिल ने सुनाया है. उन्होंने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम- 1986 (एमडब्ल्यूपीए) का हवाला दिया और कहा कि महिला को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने पहले की सुनवाई में यह भी कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में पत्नी और कुछ अन्य रिश्तेदार जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, उन्हें भरण-पोषण भत्ता देने का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि जिस महिला से वह बाद में अलग हो गए थे, उसे उनकी पत्नी माना जाएगा.
ऐसा मामला पहले भी हो चुका है
इससे पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा आदेश आया था जहां 2012 में नासिक की एक महिला ने भरण-पोषण भत्ते के लिए याचिका दायर की थी. इस मामले में येओला के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जनवरी 2015 में फैसला सुनाया और महिला को 2500 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का फैसला किया. पति की मासिक आय 50 हजार से 60 हजार रुपये के बीच थी. इस फैसले के खिलाफ पति ने निफाड की सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी. पति ने याचिका में कहा कि उसने कभी महिला से शादी नहीं की थी.
इसके बाद अप्रैल 2022 में सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया. इसके बाद महिला ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. महिला ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने 1989 में उस व्यक्ति से शादी की थी और 1991 में एक बेटे को जन्म दिया था। महिला ने अदालत को बताया कि उसकी शादी के दो साल बाद, उसके पति की पहली पत्नी उसके साथ रहने लगी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चा। इसके बाद दूसरी पत्नी ने एक और बेटे को जन्म दिया. दूसरी पत्नी ने अपने बच्चों के स्कूल दस्तावेजों में उस व्यक्ति को पिता बताया है।
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महिला ने कहा कि उसके दूसरे बेटे के जन्म के तुरंत बाद समस्याएं पैदा हुईं और वह अलग रहने लगी और 2011 तक भरण-पोषण प्राप्त करती रही। इसके बाद, अपनी पहली पत्नी के आग्रह पर, उसने गुजारा भत्ता देना बंद कर दिया। उच्च न्यायालय ने तब सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और पति को पिछले नौ वर्षों का बकाया भुगतान करने के लिए दो महीने का समय दिया और महिला को राशि बढ़ाने के लिए एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी।
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