क्रिकेटरों को दर्द से छुटकारा दिलाने वाले अली ईरानी हाईकोर्ट के सामने बिलबिलाए,तब मिली ज़मानत

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क्रिकेटरों को दर्द से छुटकारा दिलाने वाले अली ईरानी हाईकोर्ट के सामने बिलबिलाए,तब मिली ज़मानत
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Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड (Bollywood) के फिल्म प्रोड्यूसर (Film Producer) महमूद उस्मान अली को धोखाधड़ी (Fraud Case) के एक केस में ज़मानत (Anticipatory Bail) दे दी। इसी साल जनवरी के महीने में उस्मान अली को अम्बोली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस्मान अली के साथ पुलिस ने जाने माने फिजियोथरेपिस्ट अली ईरानी को भी गिरफ्तार किया था।

शिकायतकर्ता ने पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत के मुताबिक इन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूसर विजय मूलचंदानी से सवा करोड़ रुपये में फिल्म के राइट खरीदे थे। लेकिन प्रोड्यूसर को रकम देने में आना कानी कर रहे थे। बल्कि इन दोनों ने प्रोड्यूसर को पैसा देने के बजाए फिल्म के अधिकार राजश्री प्रॉडक्शन को 15 लाख रुपये में बेच दिए थे।

Cheating Case: हाईकोर्ट ने अली को ज़मानत दस महीने बाद निजी मुचलके पर दे दी। अली ने अदालत के सामने ये लिखित आश्वासन दिया है कि वो अपनी कंपनी के सभी अधिकार सौंप देंगे।

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मूलचंदानी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने या राम नाम की एक फिल्म का निर्माण किया था। जो अक्टूबर 2019 को रिलीज हो गई थी। मूलचंदानी का कहना था कि वो अपनी फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करना चाहते थे। और इसी सिलसिले में वो डॉक्टर अली ईरानी और उस्मान अली से मिले थे। ये दोनों ही डॉन इन्फोटेनमेंट के मालिक हैं। ये करार दोनों के बीच हुआ था।

Court Grants Anticipatory Bail: दावा किया जा रहा ह कि डॉन इन्फोटेनमेंट ने उन्हें मूवी के अधिकार के लिए सवा करोड़ की रकम का ऑफर दिया था। उसके बाद वो फिल्म OTT पर मार्च 2020 में रिलीज कर दी गई थी।

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हाई कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में अली ने लिखा है कि या राम फिल्म से संबंधित किसी भी तरह का कोई अधिकार उनके पास भविष्य में नहीं होगा। इसी हलफनामे के आधार पर अली ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें केस के मौजूदा हालात के आधार पर जेल से रिहा कर दिया जाए, वो भविष्य में हरेक तरह से सहयोग करने और तमाम कागज़ी कार्रवाई को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।

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