आसाराम का दावा, रेप पीड़िता को पुलिस ने गुमराह किया, IPS अधिकारी तलब
नाबालिग से रेप के दोषी संत आसाराम ने हाईकोर्ट में की ये अपील, IPS अधिकारी तलब Asaram Minor's Rape Case: Rajasthan High Court Summons IPS officer
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Rajasthan Jodhpur aasaram News : आसाराम पर लगे रेप आरोप मामले में नया मोड़ आया है। आसाराम ने कोर्ट में अपील कर यह दावा किया है कि एक पुलिस अधिकारी के बहकावे में आकर लड़की ने इस तरह के बयान दिया हैं।
अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में संत आसाराम बापू की दोष सिद्ध को चुनौती देने वाली एक अपील के बाद एक IPS अधिकारी को तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 आईपीएस अधिकारी का नाम है अजय पाल लांबा।
आसाराम ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पीड़िता को पुलिस ने सिखाया पढ़ाया था और पुलिस के कहने पर ही वह बयान दे रही है। न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी को अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए तलब किया है।
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निचली अदालत ने जोधपुर के एक आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ 2013 में दुष्कर्म करने के आरोप में आसाराम को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा को अब सात मार्च को अदालत के गवाह के रूप में पेश होने के लिए कहा गया है। आसाराम के वकीलों की ओर से दायर एक याचिका के मुताबिक हो सकता है कि आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग ने किशोरी की गवाही को प्रभावित किया हो।
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आसाराम ने दलील दी है कि कथित अपराध स्थल- आसाराम के निजी क्वार्टर, ‘कुटिया’ का पीड़िता का ग्राफिक विवरण आईपीएस अधिकारी द्वारा उस जगह की उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग से प्रभावित हो सकता है, जब वह जोधपुर में कार्यरत थे।
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