AgustaWestland Case : दिल्ली की अदालत ने रतुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति दी

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AgustaWestland Case : दिल्ली की अदालत ने रतुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति दी
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Delhi Crime News : दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले (AgustaWestland Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी रतुल पुरी को मंगलवार को विदेश जाने की अनुमति दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की यह दलील कि आरोपी भाग सकता है और जांच प्रभावित कर सकता है, में ‘‘कोई दम नहीं’’ है। उन्होंने कहा कि पुरी ने दिसंबर 2019 में जमानत के वक्त उन पर लगायी गयी शर्तों का पालन किया है और वह नियमित रूप से अदालत में पेश होते रहे हैं।

न्यायाधीश ने पुरी को 21 दिसंबर 2022 से पांच जनवरी 2023 तक कारोबारी बैठकों में भाग लेने के लिए एम्सटर्डम, नीदरलैंड, ग्रेनोबल और फ्रांस की यात्रा करने की अनुमति देते हुए कहा, ‘‘बल्कि ईडी का मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है।’’

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अदालत ने पुरी को विदेश जाने से पहले उनके यात्रा कार्यक्रम की जानकारियां और ठहरने का पता देने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी ईडी को बताने का निर्देश दिया।

पुरी को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता/आरोपी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी तरीके से किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेगा और उसे दी गयी अनुमति का नियमों के विपरीत इस्तेमाल नहीं करेगा।’’

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इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में कथित अनियमितताओं के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था। पुरी पर 3,600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत से फायदा उठाने का आरोप है। भारत ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर 2014 में यह सौदा रद्द कर दिया था।

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