चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा
Lalu Yadav Fodder Scam Verdict : चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा DO READ MORE AND LATEST CRIME STORIES AT CRIME TAK WEBSITE.
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Lalu Yadav Fodder Scam Verdict : डोरंडा कोषागार मामले में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60 लाख रूपये जुर्माना लगाया है। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। कोर्ट ने उस दिन सजा का ऐलान नहीं किया था।
उसी मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। चारा घोटाले के अन्य चार मामले में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं, डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे। इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
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क्या है डोरंडा कोषागार मामला ?
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई। लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में छह आरोपी फरार है। इस हाईप्रोफाइल मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद सहित 102 आरोपी हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले के सबसे बड़े और पांचवे मामले में भी दोषी करार दिए गए थे।
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