DEMOLITION HEARING : बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार ने कहा - नियमों के मुताबिक हो रही है कार्रवाई

ADVERTISEMENT

CrimeTak
social share
google news

संजय शर्मा/अनीषा माथुर के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

SUPREME COURT HEARING ON DEMOLITION IN UP : यूपी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ढहाया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।

कोर्ट में जमीयत उलमा ए हिन्द ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ 63 पेज का जवाब दाखिल किया है। इसमें 11 पेज हलफनामे के हैं।

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

हलफनामे में कहा गया है कि बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से निर्मित संपत्ति ढहाई गई हैं। ये प्रक्रिया तो काफी पहले से चल रही है। लिहाजा ये आरोप गलत है कि सरकार और प्रशासन हिंसा के आरोपियों से बदले निकाल रहा है।

कानपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर कहा गया कि वहां बिल्डर ने खुद माना कि अवैध निर्माण हुआ था। कानपुर में पत्थरबाजी के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर से एक्शन हुआ था। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के एक करीबी के मकान पर भी बुलडोजर चला था।

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT