दिल्ली दंगा : AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

DELHI RIOTS 2020 : उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत अन्य कई धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं।

क्या कहा कोर्ट ने ?

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ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा-फसाद और आपराधिक साजिश के आरोप तय किये जाने का आदेश देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन सिर्फ मूकदर्शक नहीं था, बल्कि दंगों में उसने ख़ुद भाग भी लिया था। वो दूसरे सम्प्रदाय के लोगों (हिंदुओं) को सबक सिखाने के लिए लोगों को भड़का रहा था।

कब हुए थे दंगे ?

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उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगे भड़क गए थे। इन दंगे के दौरान 53 लोगों की जान गई थी। सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। यह दंगे उस दौरान हुए जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे।

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आप ने ताहिर को पहले ही कर दिया था निष्कासित

ताहिर हुसैन 2017 के MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता था लेकिन फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में ताहिर हुसैन का नाम बतौर साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 20 अगस्त 2020 को ताहिर की सदस्यता खत्म कर दी थी।

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