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Ghaziabad Court News: गाजियाबाद की अदालत ने शहर में हुए सामूहिक हत्याकांड (Mass Murder) के आरोपी (Accused) को फांसी की सजा (Capital punishment) सुनाई है। सात कत्ल (7 Murder) के आरोपी राहुल वर्मा पर कारोबारी के घर से घटना के बाद लाखों रुपये के गहने एवं जेवरात लूटकर भागने का मामला साबित हुआ है।
गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर नई बस्ती इलाके में 21 मई 2013 को कारोबारी सतीश गोयल के घर के अंदर 7 लोगो का कत्ल कर दिया गया था। हत्यारोपी राहुल वर्मा पर कारोबारी के घर से घटना के बाद लाखों रुपये के गहने एवं जेवरात लूटकर भागने का मामला सिद्ध हुआ है।
गाजियाबाद के सनसनीखेज हत्याकांड में करीब 9 साल पहले 21 मई 2013 की रात कारोबारी सतीश गोयल (65) उनकी पत्नी मंजू गोयल (62) बेटे सचिन (36) और बहू रेखा (34) और उनके तीन नाबालिग बच्चों की बेरहमी से चाकुओं से वार कर हत्या कर दी गई थी। दोषी राहुल वर्मा के खिलाफ तब से ही गाजियाबाद की एक अदालत में मुकदमा चला रहा था।
एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या करने के मामले में आरोपी पूर्व ड्राइवर को अदालत ने शनिवार को दोषी ठहराया था। सजा पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी को सामूहिक हत्याकांड का दोषी पाया और सजा ए मौत का ऐलान किया है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस केस में पुलिस ने दर्जनों गवाह और सबूत पेश किए थे। मरने वालों के जिस्म पर एक-एक पर छह-छह से ज्यादा गहरे वार किए गए थे। किसी की गर्दन काटी गई थी, तो किसी की सिर पर गहरे जख्म ते। सबसे बेरहमी से मासूम अमन का कत्ल किया गया था। उसके गर्दन के शरीर पर गहरे काटे जाने के घाव मिले थे।