अगर पुलिस केस दर्ज न करे तो क्या करे!

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अगर पुलिस केस दर्ज न करे तो क्या करे!
What to do if police refuse to register a FIR
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पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे की जा सकती है?

 

What to do if police refuse to register a FIR : रोजाना पुलिस दूसरों की शिकायतों पर कार्रवाई करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको पुलिस कर्मियों की शिकायत करनी हो तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं। तो आइये आपको बताते हैं। थानाध्यक्ष अगर किसी केस में FIR दर्ज न कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसके सीनियर अफसरों से मिलकर केस से संबंधित जानकारियां दी जा सकती है। मसलन, दिल्ली में अगर SHO कार्रवाई नहीं कर रहा हो तो एसीपी और फिर डीसीपी से मुलाकात की जा सकती है। उन्हें तथ्यों से अवगत कराया जा सकता है।

What to do if police refuse to register a FIR 

 

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पुलिस के खिलाफ अदालत में शिकायत की जा सकती है?

 

police fir na kare to kya karen: कई बार अधिकारी भी शिकायतें नहीं सुनते हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता के पास विकल्प होता है कोर्ट जाने का। जब पुलिस किसी केस की FIR दर्ज करती है तो वो सीआरपीसी Crpc की धारा 154 के तहत कार्रवाई करती है, जब कि अगर शिकायतकर्ता COURT चला जाए तो उसे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अर्जी दाखिल करनी होती है।  

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थाने में सुनवाई न होने पर क्या करें : ऐसे में अदालत केस की जांच करने और FIR दर्ज करने के आदेश दे सकती है। इसके बाद पुलिस अदालत के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई करती है।

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What to do if police refuse to register a FIR 

 

शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हो

 

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आप संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप ऑनलाइन कंपलेंट कर सकते हैं।

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