मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)
मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?) मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है ताकि एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके।
ADVERTISEMENT
Money Laundering?
मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)
मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित रुपयों को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है ताकि एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके।
ADVERTISEMENT
जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको “लाउन्डरर” (The launderer) कहते है। यूं कहा जा सकता है कि अवैध रूप से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर असली मालिक के पास वैध रूप में लौट आता है।
क्यों की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग? (Why is Money Laundering done?)
ADVERTISEMENT
मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अधिक इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत पर सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए किया जाता है। जांच एजेंसियां की रडार में आने से बचने के लिए मुख्य तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है।
ADVERTISEMENT
मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? (What is the procedure of Money Laundering)
शैल कंपनियां बनाना : मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके है। इसमें सबसे प्रमुख है “ फर्जी कंपनी बनाना”। इसे शैल कंपनियां भी कहा जाता है। शैल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कम्पनी होती है लेकिन न तो इसमें कोई संपत्ति लगी होती है और न ही कोई उत्पादन कार्य होता है। ये शैल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं।
बैलेंस शीट में हेराफेरी: लाउन्डरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन-देनों को दिखाता है। कई बार लोन लिया जाता है, टैक्स में छूट ली जाती है। आयकर रिटर्न नहीं भरी जाती। इस तरह उसके पास काला धन जमा हो जाता है।
प्रापर्टी खरीदना पर कागजों में उसकी कीमतें कम दिखाना: कई बार ये देखा गया है कि लाउन्डरर किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदता है, लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाता है। इसके पीछे कम टैक्स देना मकसद होता है।
बैंकों में काला धन जमा करना: लाउन्डरर रुपया ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता हैं जहाँ उसके खाते की जाँच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आरोपी अपना धन स्विस बैंक में जमा कर देते हैं।
इसे रोकने के लिए देश में क्या कानून है? (Money Laundering punishment in india)
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA ACT. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाया गया है। इसके तहत सरकार या संस्थाओं को गैरकानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। ईडी और सीबीआई इस तरह के मामलों की जांच करता है।
PMLA अधिनियम का फुल फॉर्म क्या होता है? What is the Full Form of PMLA Act ?
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA ACT.(Prevention of Money Laundering Act 2002) . ये अधिनियम 2002 में अस्तित्व में आया था। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां इस बाबत मुकदमा दर्ज कर जांच करती है। शोधन निवारण अधिनियम (Prevention Of Money Laundering Act- PMLA) में धन शोधन के अपराध से निपटने के लिये इसे और प्रबल बनाने के लिए समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए हैं।
PMLA Act के तहत दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है ? What is the provision of punishment if found guilty under PMLA Act?
यदि इस एक्ट के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ साथ उस पर जुर्माना भी लगता है।
यदि मनी लॉड्रिंग के साथ साथ NDPS ACT की तमाम धाराएं भी जुड़े जाए तो जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है।
ADVERTISEMENT