लेबर कोर्ट क्या है? लेबर कोर्ट में केस कैसे करे? What is Labor Court? How to file a case in labor court?

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लेबर कोर्ट क्या है? लेबर कोर्ट में केस कैसे करे? What is Labor Court? How to file a case in labor court? लेबर कोर्ट कर्मचारियों से जुड़े विवादों को निपटाती है। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए लेबर कोर्ट की व्यवस्था की है। लेबर कोर्ट में कोई भी कर्मचारी शोषण की शिकायत कर सकता है।

लेबर कोर्ट का गठन कब हुआ था? - When was the Labor Court formed?

मजदूरों से संबंधित कानून 1926 में आया था। इसे मजदूर संघ अधिनियम, 1926 कहा जाता है। इसके बाद ही मजूदरों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए लेबर कोर्ट का गठन किया गया।

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लेबर कोर्ट में केस कैसे करे? - How to file a case in labor court?

मजूदर लेबर कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए खुद या वकील के मार्फत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेबर कोर्ट जिला स्तर पर विद्यमान होती है। हर जिले में एक लेबर कोर्ट होती है। अगर आप कंपनी द्वारा प्रताड़ित किए गए है तो आप कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंपलेंट भी करते सकते हैं।

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क्या ऑनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं? Can I file a complaint in the labor court online?

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आप लेबर कोर्ट में ऑनलाइन कंपलेंट कर सकते हैं, लेकिन पेशी के लिए संबंधित कर्मचारी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उसे सबूत पेश करने होंगे कि कंपनी ने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है।

मजदूरों के अधिकार क्या है? What are the rights of workers?

हमारे संविधान ने मजदूरों के अधिकारों और कर्तव्यों का जिक्र है। मजदूर को सम्मानजनक काम मिलना चाहिए। साथ साथ उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। इसको लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मालिक ऐसा नहीं करता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

भारत में न्यूनतम मजदूरी क्या है? - What is the minimum wage in India?

अकुशल कर्मचारियों का दैनिक वेतन 500 रुपये है। अर्धकुशल कर्मचारियों का दैनिक वेतन 520 रुपये, जबकि कुशल कर्मचारियों को 535 रुपये मिलते हैं।

मजदूरी न देने पर कौन सी धारा लगती है? - Which section applies for non-payment of wages?

अगर कोई मालिक अपने कर्मी को मजदूरी देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराने संबंधी अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसके लिए उसे लेबर कोर्ट में खुद या वकील के माध्यम से अर्जी दाखिल करनी होगी। वो इसकी शिकायत पुलिस से भी कर सकता है।

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