क्या होता है ईडब्ल्यूएस ? (What is Economically Weaker Section EWS ?)

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क्या होता है ईडब्ल्यूएस ? (What is Economically Weaker Section EWS ?)
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ईडब्ल्यूएस (EWS) क्या होता है ?

ईडब्ल्यूएस (EWS) का फुल फार्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Sections) अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल इनकम सर्टिफिकेट के समान होता है, जो किसी भी व्यक्ति की आय के बारे में बताता है।

क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ?

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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) को दिए गए आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने लागू किया था EWS कोटा ? लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था ?

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आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। ओबीसी (27%), एससी (15%), और एसटी (7.5%) आरक्षण कोटा पहले से है।

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नौकरी लेते वक्त और शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन के वक्त मिलेगा आरक्षण : 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103 वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया था। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10 फीसदी आरक्षण दे सकती है।

किसे मिल सकता है EWS का फायदा ?

परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो : इस आरक्षण का फायदा उन्हें ही मिल सकता है, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। इसमें स्रोतों में सिर्फ सैलरी ही नहीं, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल हैं।

5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो : EWS आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी जरूरी है। अगर ज्यादा है तो उसे ये लाभ नहीं मिल सकता।

200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट न हो : इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए।

आयु में कोई छूट नहीं : आयु में कोई छूट नहीं है, बल्कि EWS के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन और सरकारी नौकरियों के लिए आयु में कोई छूट नहीं है, लेकिन कोटे से 10 फीसदी आरक्षण मिलता है।

कैसे मिलता है EWS सर्टिफिकेट

EWS के पात्र के पास 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' होना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के राजपत्रित अधिकारी ही जारी करते हैं। इस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल रहती है, जिसे अगले वर्ष फिर से रीन्यू (Renew) करना होता है।

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