रेड में मिले 351 करोड़ रुपयों का ये होगा अंजाम, ऐसा है इनकम टैक्स का नियम!
income tax department seized 351 crore: सवाल यही उठता है कि अब इन रुपयों का होगा क्या? क्या कहता है आयकर विभाग का नियम?
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Income Tax Raid : पिछले छह दिनों से सुर्खियों में एक नाम छाया है, कांग्रेसी सांसद धीरज प्रसाद साहू। और खबर ये छाई हुई है कि उनके तमाम ठिकानों में पड़े छापों में मिला अब तक 351 करोड़ रुपये। इतना कैश टीवी की स्क्रीन पर देखने के बाद हर किसी के जेहन में शायद एक बार ये बात जरूर आई होगी कि इतने पैसों का एक हिस्सा हमें भी मिल जाता। इसके बाद दूसरे ही पल ये बात भी सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर छापे में जो रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बरामद किया है अब उसका क्या होगा? क्या उसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाएगा। ये सरकारी खजाने में जमा कराने के बाद उस रुपये का क्या होता है? और ऐसे ही न जाने कितने सवाल आपके जेहन को मथ रहे होंगे।
पांच दिनों तक 351 करोड़ का कैश बरामद
आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर पूरे पांच दिनों तक 351 करोड़ का कैश बरामद किया। घर के कोने-कोने में रखीं अलमारियों में 500 और 200 रुपये के नोटों की गड्डियां देखकर आंखें पलक झपकाना तक भूल गईं। इतना रुपया मिला कि छामा डालने आए आयकर विभाग के एक एक अफसर का माथा घूम गया। रेड में सामने आए नोटों को गिनने के लिए जो मशीनें मंगाई गईं थीं उनकी भी सांसें फूलने लगीं। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा।
कंपनी के ठिकानों पर छापे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। बौद्ध डिस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इन्फ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स और किशोर प्रसाद-विजय प्रसाद बिवरेज लिमिटेड जैसी कंपनियों के झारखंड में रांची और लोहरदगा के अलावा ओडिशा के बलांगीर संबलपुर और रायडीह इलाके में मौजूद अलग अलग दफ्तर और मकानों में छापे मारे गए। पांच दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ।
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176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी
धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी की और 351 करोड़ रुपये का कैश पकड़े जाने का खुलासा किया। कहा जा रहा है कि ये अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा काला धन है।
आयकर विभाग का नियम?
सवाल यही उठता है कि अब इन रुपयों का होगा क्या? क्या कहता है आयकर विभाग का नियम (Rule of Income Tax Department) ? किसी भी छापे में यानी रेड में डिपार्टमेंट जो कुछ भी जब्त करता है उसको जब्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का बाकायदा एक नियम भी है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर से मिली बेहिसाब दौलत के बारे में आयकर विभाग का नियम ये कहता है कि इस बेहिसाब दौलत का पता न बताने की वजह से धीरज प्रसाद साहू के खिलाफ पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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300 फीसदी टैक्स
अघोषित आय के पकड़े जाने पर डिपार्टमेंट टैक्स के साथ पेनल्टी लगाने का अधिकारी है। अब टैक्स कितना और कैसे लगेगा। तो आयकर विभाग के नियमों की जानकारी रखने वाले जानकारों की मानें तो टैक्स बी स्लैब के मुताबिक लगाया जाएगा और बरामद रकम पर करीब 300 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है और उस पर उसी के हिसाब से पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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200 फीसदी तक पेनल्टी
नियम ये कहता है कि धीरज साहू को ठिकानों से मिली दौलत उन्हें वापस मिलना अब मुश्किल है साथही साथ उन्हें इस रकम पर टैक्स भी देना होगा। आयकर विभाग किसी भी अघोषित संपत्ति के मामले में 33 फीसदी के हिसाब से टैक्स वसूल सकता है। इसके बाद उस पर तीन फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा। इतना ही नहीं उस पर 200 फीसदी तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। एक नियम ये भी है कि अगर ये दौलत उसी चालू वित्त वर्ष में अर्जित की गई है तो उस पर 84 फीसदी टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन ये कमाई अगर बीते वर्षों में अर्जित की गई है तो फिर उस पर 99 फीसदी तक टैक्स वसूला जाएगा और उस पर पेनल्टी भी लगेगी।
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