पटाखे छुड़ाए तो मार दी गोली, हत्या मामले में पिता और तीन बेटों को आजीवन कारावास

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पटाखे छुड़ाए तो मार दी गोली, हत्या मामले में पिता और तीन बेटों को आजीवन कारावास
अदालत का फ़ैसला
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UP CRIME COURT NEWS: मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने पांच साल पुराने हत्या के एक मामले में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति और उसके तीन बेटों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला सरकारी वकील नीरज कुमार मलिक ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश शाकिर हसन की अदालत ने अजय कुमार नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में राजेश और उसके तीन बेटों- प्रदीप, पंकज और अरविंद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मलिक ने कहा कि नवंबर 2018 में जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत किनोनी गांव में पटाखे छोड़ने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने अजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके आरोपपत्र दाखिल किया था।

(PTI)

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