काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल मिलेगी या नहीं, फैसला अदालत करेगी

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गृह प्रवेश के लिए कस्टडी पैरोल मिलेगी या नहीं
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सोनीपत से पवन राठी के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आजतक।

Kala Jathedi Weds Anuradha Chaudhary: काला को गृह प्रवेश के लिए कस्टडी पैरोल मिलेगी या नहीं, ये फैसला द्वारका कोर्ट 16 मार्च को करेगी। 16 मार्च को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी।

उधर, हरियाणा पुलिस ने गृह प्रवेश के लिए जठेड़ी गांव में काला जठेड़ी को सुरक्षा देने में अपनी असमर्थता के पीछे दो वजह बताई थी। पहली किसान आंदोलन और दूसरी हरियाणा में तब राजनीतिक उथल पुथल थी। सरकार का चेहरा बदलने जा रहा था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक किसान आंदोलन के मद्देनजर राज्य की पुलिस का एक बड़ा हिस्सा उसी को लेकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। ऐसे में पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा जठेड़ी गांव में फिलहाल नहीं दी जा सकती।

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उधर, 12 मार्च को शादी के बाद जठेड़ी के घरवालों के साथ अनुराधा अपने ससुराल पहुंच गई है। लेकिन जठेड़ी गांव में वो अपने पति यानी काला जठेड़ी के घर में रहने के बजाय पड़ोस के एक रिश्तेदार के घर में रह रही है। इसकी वजह एक परंपरा है। परंपरा ये कि शादी के बाद जब दुल्हन पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है, तो पति उसके साथ होता है। लेकिन अनुराधा के केस में ऐसा नहीं था। क्योंकि काला जठेड़ी तो मंडप से ही जेल पहुंच गया था। सूत्रों के मुताबिक अब इसी परंपरा का हवाला देकर 16 मार्च को अनुराधा के वकील अदालत से गृह प्रवेश के लिए कुछ घंटों की पेरोल पर जठेड़ी की रिहाई की मांग करेंगे। क्योंकि जब तक काला जठेड़ी साथ नहीं होगा, उसकी पत्नी होने के बावजूद अनुराधा अपने ससुराल में कदम नहीं रख सकती।

यानी कुल मिलाकर, डॉन और लेडी डॉन की शादी तो संपन्न हो गई। लेकिन दुल्हन के गृह प्रवेश का मामला अब भी लटका हुआ है। अब ये कोर्ट पर है कि काला जठेड़ी को शादी की इजाजत देने के बाद क्या वो उसे गृह प्रवेश के नाम पर पेरोल देगी? हालांकि अदालत का ये फैसला पूरी तरह से हरियाणा पुलिस के जवाब पर टिका होगा।

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