Goa: 'मुझे मेरा पूर्व पति और जज धमकी दे रहे थे कि जेल भेज देंगे', चार्जशीट में हुआ खुलासा, पुलिस ने दाखिल की सूचना के खिलाफ चार्जशीट!

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Goa Suchana Seth Case
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Goa: गोवा में चार साल के बच्चे की हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 642 पेजों की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि बच्चे की हत्या दम घुटने से हुई थी। शुरुआत में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि बच्चे की हत्या जहर देने से हुई थी। अब इसको लेकर स्थिति साफ हो गई है। पुलिस का कहना है कि सूचना सेठ ने उन्हें मिसलीड करने की भरपूर कोशिशें की। क्राइम तक से खास बातचीत में डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि चार्जशीट दाखिल की गई है। अब अदालत में आगे कार्रवाई होगी। सूचना सेठ जनवरी से ही जेल में बंद है।

ये चार्जशीट गोवा की अदालत में दाखिल की गई है। पुलिस ने 59 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि सूचना इस बात से खफा थी कि कोर्ट ने कैसे बच्चे के पिता को बच्चे से मिलने की इजाजत दे दी। वो किसी भी कीमत पर बच्चे को उसके पिता से दूर रखना चाहती थी। यही मर्डर की वजह बनी।

टिशू पेपर पर सूचना ने लिखा था नोट

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इस बाबत पुलिस एक टिशू पेपर पर उसके हाथ से लिखा हुआ नोट भी बरामद किया था। ये नोट उस बैग में था, जिसमें बच्चे की लाश मिली थी। ये नोट काफी अहम सबूत माना जा रहा है। इसमें सूचना ने लिखा था - बच्चा अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था। मेरे पूर्व पति और फैमिली कोर्ट के जज मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने अपने 4 साल के बेटे को उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं भेजा तो वे जेल भेज देंगे। मेरे वकील को मेरे बेटे को सुरक्षित रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। 

पुलिस के अनुसार, यह नोट मकसद स्थापित करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, सूचना के पति वेंकटरमन के वकील अज़हर मीर ने मुताबिक, 'ये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है और न ही कोई सच्चाई है। यह आरोपी द्वारा अपने गलत काम से ध्यान हटाने का एक प्रयास है।'

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पुलिस के अनुसार, नोट पर लिखावट का आरोपी की लिखावट के नमूने से मिलान करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि सूचना ‘दिमाग से तेज़ है और जांच को गुमराह करने में सक्षम है।’

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अदालत ने दिया था बच्चे को पिता से मिलने का आदेश 

चार्जशीट के अनुसार, जनवरी 2022 में सूचना ने अपने पति से कहा कि वह तलाक चाहती है और बाद में बेंगलुरु की एक अदालत में उसके खिलाफ याचिका दायर की। पुलिस ने कहा कि उसने संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत बेंगलुरु की एक पारिवारिक अदालत में मामला भी दायर किया था। अगस्त 2022 में एक पक्षीय आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें उसके पति को अपने बेटे की हिरासत लेने से रोक दिया गया था, लेकिन बाद में अदालत ने अलग फैसला दिया था। 

9 दिसंबर, 2022 के एक आदेश के अनुसार, सूचना के पति को हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 7 बजे से 7.30 बजे तक वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई थी। 10 अप्रैल, 2023 के अदालत के एक अन्य आदेश के बाद, उन्हें हर दूसरे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पारिवारिक अदालत मुलाक़ात केंद्र में अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोपी अपने बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दे रही थी। वो कोई न कोई बहाना बना रही थी। सूचना ने 2010 में वेंकटरमन पी आर से शादी की थी और 2019 में उनका एक बेटा हुआ, जिसके बाद से ही दोनों के संबंध खराब होने लगे थे। दंपति अलग हो गए थे और तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर अदालत में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी।

क्या था पूरा मामला?

बेंगलुरु स्थित एक टेक कंसल्टेंसी की सीईओ सूचना ने गोवा में एक होटल में अपने बेटे का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने सूचना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूतों से छेड़छाड़) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सूचना और उनका बेटा इसी साल 6 जनवरी की रात को उत्तरी गोवा के कैंडोलिम में होटल सोल बनयान ग्रांडे पहुंचे थे। उसने 10 जनवरी तक के लिए कमरा बुक किया था, लेकिन 7 जनवरी की रात को होटल के कर्मचारियों को सूचित करके सूचना ने चेक-आउट कर दिया था। अगले दिन उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से उस समय पकड़ लिया गया था, जब वो अपने बच्चे की डेड बाडी साथ लेकर ट्रेवल कर रही थी।

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