Shraddha Murder: श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब ने कोर्ट से कहा “ हां मैं नारको टेस्ट के लिए तैयार हूं”

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Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड (Murder) के आरोपी (Accused) आफताब को गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग (VC) के जरिए साकेत कोर्ट (Court) में पेश किया गया था। साकेत कोर्ट ने आदेश (Order) जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी आफताब का नारको एनालिसिस टेस्ट पांच दिनों के अंदर करवा लिया जाए।

यह नारको एनालिसिस टेस्ट दिल्ली की रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिन के अंदर किया जाना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि आरोपी आफताब पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। दरअसल जब किसी आरोपी का नारकोएनालिसिस टेस्ट करवाया जाता है।

कानून के मुताबिक नारको टेस्ट के लिए आरोपी की रजामंदी का होना भी बेहद जरूरी होता है। अदालत में जब आफताब से पूछा गया कि वह नारको एनालिसिस टेस्ट करवाने के लिए तैयार है? तब उसका जवाब था 'I give my consent' यानि मैं नारको टेस्ट के लिए अपनी सहमति देता हूं।

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इस केस के जांच अधिकारी राम सिंह ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला की अदालत में नारको एनालिसिस टेस्ट के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान आरोपी आफताब को बताया गया कि नारको एनालिसिस टेस्ट किस तरह किया जाता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के पास श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की बहुत कमी है। अभी तक यह केस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर ही आधारित है।  

आफताब से जुड़े तमाम डिटेल्स जुटाने के लिए पुलिस की कई टीमें चार राज्यों में मौजूद है। पुलिस इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जोर टेक्निकल और साइंटिफिक इंवेस्टिग्वेशन पर दे रही है। आफताब, श्रद्धा और इनके दोस्तों की चैट्स को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है आफताब का नारको एनालिसिस टेस्ट इस केस को नई दिशा और सबूत दे सकता है।

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