CM Kejriwal: केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई आज, संजय सिंह होंगे तिहाड़ जेल से रिहा
CM Kejriwal and Sanjay Singh : अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी। आज तय हो जाएगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या 15 दिन जेल में गुजारने होंगे।
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![CM Kejriwal: केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई आज, संजय सिंह होंगे तिहाड़ जेल से रिहा CM Arvind Kejriwal](https://akm-img-a-in.tosshub.com/lingo/crimetak/images/story/202404/1712123688404_lkjdxlkfjaljdlkfjaldjf_converted_16x9.jpg?size=948:533)
CM Kejriwal and Sanjay Singh: अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी। आज तय हो जाएगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या 15 दिन जेल में गुजारने होंगे। इससे पहले की तारीख पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। कल ईडी ने जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है।
उधर, शराब घोटाले में संजय सिंह की रिहाई होगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही कहा था कि जमानत की शर्तें निचली अदालत ने तय कर दी। शर्तों के मुताबिक, वो दिल्ली से बाहर जाएंगे तो जांच अधिकारी को सूचना देंगे। अपने फोन की लोकेशन ON रखेंगे। साथ-साथ सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये आदेश की कापी जेल भेजी जा रही है। जेल में पेपर का वेरिफिकेशन होगा और फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
यानी संजय सिंह को अस्पताल से तिहाड़ जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि बेल आर्डर तिहाड़ पहुंचेगा। उसने बाद जेल प्रशासन रिलीज ऑर्डर तैयार करेगा और संजय सिंह को तिहाड़ से रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया था कि अगर विरोध करते हैं तो PMLA के सेक्शन 45 के तहत बेल पर सुनवाई होगी। अगर ऐसा होता तो केस कमजोर होगा। आप पार्टी का कहना है - सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने ED को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करते हैं तो हम इस पर मैरिट और तथ्यों के आधार पर फैसला लिखेंगे और तथ्य आपके खिलाफ हैं। आपने संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया है।
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इससे पहले संजय सिंह के वकीलों ने राउज़ ऐवन्यू कोर्ट को संजय सिंह की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया था। वकील ने कहा कि संजय सिंह की जमानत बांड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं। वकील ने संजय की पैरवी करते हुए कहा कि मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा भी नहीं है। ईडी ने कहा कि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क यानी आबकारी नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें हैं -
1) जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे।
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2) जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
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3) संजय सिंह अगर वह एनसीआर छोड़ते है तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे। वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और आईओ के साथ साझा करेंगे।
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