इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुडे सभी मामलो की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा
Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत मे चल रहे सभी मामलो को अपने पास मंगाया है, अब हाईकोर्ट ही करेगा मथुरा जमीन विवाद मामले पर सुनवाई
ADVERTISEMENT

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुडे सभी मामलो की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत मे चल रहे सभी मामलो को अपने पास मंगाया है, अब हाईकोर्ट ही मथुरा जमीन विवाद मामले पर सुनवाई करेगा।
हाल ही में मथुरा की एक अदालत में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा सेवा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि यह ईदगाह उस भूमि पर बनाया गया था जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर था।
इसके साथ ही मथुरा की विभिन्न अदालतों में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में दायर मुकदमों की संख्या 15 हो गई थी। जिला सरकार के वकील संजय गौड़ ने कहा, ‘‘नया मुकदमा उच्चतम न्यायालय के वकील और दिल्ली निवासी हरि शंकर जैन द्वारा दायर किया गया है, जो याचिकाकर्ता हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होनी थी।
ADVERTISEMENT
उन्होंने बताया कि वादियों ने शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव, उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के प्रबंध न्यासी व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान मथुरा के सचिव को प्रतिवादी बनाया है। जैन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि याचिका में अनुरोध किया गया था कि ईदगाह परिसर में स्थित भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं को पूजा सेवा करने का अधिकार दिया जाए।
उन्होंने कहा कि याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि शाही ईदगाह न्यास इलाके में बने ढांचों को हटा दें।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
