UP Crime : ग्रेटर नोएडा में मामूली सी बात पर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला, आरोपी पति गिरफ़्तार

TANSEEM HAIDER

05 Jul 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:22 PM)

Noida Crime : आरोपी की पत्नी ने दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि मामूली से झगड़े के बाद उसके पति ने तीन तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया।

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Greater Noida Crime : राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में मामूली सी बात पर पत्नी (Wife) को तीन तलाक (Triple Talaq) देने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति (Husband) को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शमशेर उस्मानपुर दनकौर का रहने वाला है।

उस्मान की पत्नी ने दनकौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि मामूली से झगड़े के बाद उसके पति ने तीन तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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हाल ही में भारत में तीन तलाक को लेकर नया कानून बनाया गया है यह कानून 30 जुलाई 2019 को बनाया गया जिसमें प्रावधान रखे गए कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देकर डाइवोर्स नहीं दे सकता बल्कि उसको अदालत के जरिए तलाक के नियमों का पालन करना होगा और अगर कोई ट्रिपल तलाक यानि तीन तलाक को अपनाता है तो वह एक आपराधिक मामला माना जाएगा।

नोएडा पुलिस ने इसी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल इस्लाम में शरीयत कानून के मुताबिक ट्रिपल तलाक का मामला करीब 14 सौ साल पुराना है जिसके मुताबिक पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलता है तो उसका पत्नी से विवाह विच्छेद हो जाता है। ट्रिपल तलाक इस प्रथा को रोकने के लिए और महिला उत्पीड़न को बंद करने के लिए भारत सरकार ने विधेयक संसद भवन में पारित कर क़ानून तैयार किया है।

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