मुंबई, 16 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्या (Sheena Murder Case) मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
शीना बोरा हत्या कांड : उच्च न्यायालय ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से किया इनकार
16 Nov 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:09 PM)
Sheena Bora murder case: कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से किया इनकार, जानें क्या है वजह Read More crime news On crime tak website
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मुखर्जी की वकील सना खान ने कहा कि वे जमानत के लिए अब उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगी।
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उल्लेखनीय है कि मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किये जाने के बाद से मुंबई के बायकुला महिला कारागार में कैद है।
यह पहला मौका है जब मुखर्जी ने अपने मामले में उच्च न्यायालय से जमानत पाने की कोशिश की थी। इससे पहले, उन्हें विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) 2012 के इस हत्या मामले की जांच कर रहा हे।
मुखर्जी, अपनी बेटी शीना बोरा (24) की कथित हत्या करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है।
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