ARYAN KHAN CASE : हाई कोर्ट में NCB ने इन दलीलों से किया जमानत का विरोध, कोर्ट ने उठाए ये सवाल

ARYAN KHAN CASE: In the High Court, NCB opposed the bail with these arguments, the court raised these questions

CrimeTak

28 Oct 2021 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:08 PM)

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Aryan Khan Court Case : बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान ड्रग्स मामले में सुनवाई जारी है. इस समय एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जमानत का विरोध करते हुए दलील दे रहे हैं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि आर्यन और अरबाज दोनों बचपन के दोस्त हैं. आर्यन खान पिछले कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं. दोनों एक साथ ही घूमते हैं और क्रूज पर ये दोनों एक ही रूम में रुकने वाले थे.

आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ये भी पता चलता है कि वह कमर्शियल क्वांटिटी में डील करने की फिराक में थे. क्रूज पर ये लोग बड़ा धमाल (ब्लास्ट) करने वाले थे.

कोर्ट और ASG में हुए सवाल-जवाब

ड्रग्स मामले में कोर्ट ने ASG ने पूछा, आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आर्यन खान कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की डील करने का प्रयास कर रहा था.

इस पर एएसजी अनिल सिंह ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी वॉट्सऐप चैट से मिली है. जिसे हम दिखा देंगे.

एएसजी ने ये भी कहा कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब 8 आरोपियों के पास अलग-अलग तरह के ड्रग्स मिले थे.

इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एक तरह की ही कार्रवाई की जानी चाहिए.

ASG ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच करने की जरूरत है. हमारे पास वॉट्सऐप चैट के साथ 65बी सर्टिफिकेट भी है. जिससे इस बात की पुष्टि होती है.

NCB ने मुनमुन धमेचा को लेकर कहा कि उन्होंने ड्रग्स को उस समय फेंक दिया था जब उन्हें पता चला कि क्रूज पर रेड पड़ गई है. कॉल रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स सबूतों से ये बात सामने आई है कि वो ड्रग्स नेटवर्क में शामिल थी.

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