मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

CrimeTak

21 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:27 PM)

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Crime court news) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को मंगलवार को लखनऊ की एक विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अवनीश कुमार ने राजस्थान के निवासी सरफराज की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला साइबर अपराध से जुड़े होने के साथ-साथ राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा से भी ताल्लुक रखता है, इसलिए इसमें जमानत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सरफराज ने अपने रिश्तेदार शाहिद के नाम से पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम विस्फोट कर उड़ाने की धमकी देने का संदेश भेजा था।

शासकीय अधिवक्ता धीरज सिंह के मुताबिक सुभाष कुमार नामक व्यक्ति ने दो अगस्त को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि शाहिद नामक व्यक्ति के नाम से भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम विस्फोट कर उड़ा देने की धमकी दी गई थी।

पुलिस ने वह संदेश भेजने वाले की लोकेशन का पता लगाकर पिछली 12 अगस्त को राजस्थान से सरफराज को गिरफ्तार किया था।

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