SP leader Azam Khan: रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को 7 वर्ष की सजा के साथ 5 लाख जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की गई और लूटपाट को अंजाम दिया गया। इसी मामले में अब लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई है। डूंगरपुर मामले में आजम खान को मिली सजा के खिलाफ उनके वकील ऊंची अदालत का रुख करेंगे।
सपा नेता आज़म खान को 7 साल की सजा, आज़म खान समेत 4 लोगों को कोर्ट से मिली सजा, डूंगरपुर केस में सज़ा का ऐलान
18 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 18 2024 5:10 PM)
Azam Khan: सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है, रिटायर्ड सीओ समेत 3 दोषियों को 5 साल जेल की सजा भी सुनाई गई।
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अदालत का फैसला
सपा नेता आज़म खान को 7 साल की सजा
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रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया था जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया था।
आजम खान समेत चार आरोपी दोषी करार
कोर्ट ने इसी मामले से जुड़े अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी थी। वकीलों के मुताबिक रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था।
सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका
इस मामले में अदालत ने आज पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447 427 504 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया तथा धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया। साथ ही अन्य तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में अभी सजा की घोषणा नहीं की गई है। आरोपियों-- जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान पर अपराध साबित नहीं हुआ। आजम खान एक अन्य आपराधिक मामले में सीतापुर जेल की सजा काट रहे हैं। शनिवार को आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर अदालत में लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच वह अदालत में हाजिर रहे।
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