Gaujarat News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील करने सूरत पहुंचे थे। अपील पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रेल तक जमानत दे दी है। इस केस में अब अगली सुनवाई 13 अप्रेल को होगी।
Rahul Gandhi Case: सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दी ज़मानत, मानहानि केस में ज़मानत
03 Apr 2023 (अपडेटेड: Apr 3 2023 3:25 PM)
गुजरात: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सत्र अदालत ने उन्हेे 13 अप्रेल तक जमानत दे दी हैै।
ADVERTISEMENT
मिली जमानत
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
ADVERTISEMENT
अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।
लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।
ADVERTISEMENT