Soumya Vishwanathan Case: हाईकोर्ट में हत्यारों ने दी सजा को चुनौती, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

Soumya Vishwanathan: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

Soumya Vishwanathan

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23 Jan 2024 (अपडेटेड: Jan 23 2024 5:40 PM)

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Soumya Vishwanathan: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल, ये नोटिस आरोपियों की अर्जियों पर कोर्ट ने जारी किया है। इस केस के चार दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

जिन आरोपियों ने अर्जियां दाखिल की है, उनके नाम रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार हैं। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्‍याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर 2023 को सजा का ऐलान किया था। कोर्ट ने 4 आरोपियों को डबल उम्रकैद की सजा और सवा-सवा लाख रुपए जुर्माना भरने की सुनाई थी।

वहीं पांचवें आरोपी अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई थी। उम्रकैद की सजा पाने वालों में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल थे। साकेत कोर्ट ने इन चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया था। सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी।

उस वक्‍त सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफ‍िस से अपने घर लौट रही थीं। पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद की थी। इस हत्‍याकांड की अहम बात यह भी है क‍ि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने लग गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के सिलसिले में 5 लोगों - रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था।

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