Rahul Gandhi: राहुल गांधी की अर्जी खारिज, नहीं मिली राहत

CHIRAG GOTHI

20 Apr 2023 (अपडेटेड: Apr 20 2023 4:28 PM)

Rahul Gandhi: राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी गई है। सूरत कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सेंशस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

 Rahul Gandhi: राहुल गांधी की अर्जी खारिज, नहीं मिली राहत

Rahul Gandhi: राहुल गांधी की अर्जी खारिज, नहीं मिली राहत

follow google news

Rahul Gandhi: राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी गई है।  सूरत कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सेंशस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। विवादित टिप्पणी को लेकर ये फैसला आया। इससे पहले निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना था। इसी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी के वकील सूरत कोर्ट पहुंच गए हैं। इस बाबत उन्होंने अर्जी दाखिल की थी।

राहुल गांधी ने दो साल की सजा सुनाने वाली मेट्रोपोलिटन अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

यह भी पढ़ें...

अदालत ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था।

हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।

लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।

    follow google newsfollow whatsapp