पंजाब में अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 11 पिस्टल व भारी मात्रा में कारतूस कैश बरामद

TANSEEM HAIDER

23 Oct 2023 (अपडेटेड: Oct 23 2023 7:45 AM)

PUNJAB POLICE NEWS: पंजाब पुलिस ने रविवार को एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए इस सिलसिले में प्रदेश के गुरदासपुर जिले के बटाला से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

RECOVERED

RECOVERED

follow google news

PUNJAB CRIME NEWS: पंजाब पुलिस ने रविवार को एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए इस सिलसिले में प्रदेश के गुरदासपुर जिले के बटाला से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह मध्यप्रदेश से हथियारों की तस्करी कर उनकी आपूर्ति पंजाब में करता था।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर काउंटर-इंटेलिजेंस ने उनके पास से 11 पिस्तौल, 15 कारतूस और दो लाख रुपये नकद जब्त किया है। यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान अनमोल सिंह, करनदीप मसीह और जगरूप सिंह के तौर पर की गयी है और ये सभी बटाला के रहने वाले हैं।

यह भी पढ़ें...

प्रदेश पुलिस प्रमुख ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआई (काउंटर-इंटेलिजेंस), अमृतसर ने एक अभियान के तहत एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और इस मामले में तीन लोगों को बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियां से पकड़ा है।

यादव ने कहा कि जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया उस वक्त वे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे । पुलिस प्रमुख ने बयान जारी कर बताया, ‘‘पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें हवाला के जरिये अमेरिका में रह रहे उनके साथियों से मध्यप्रदेश से हथियार खरीदने के लिये पैसे मिलते थे ।’’

उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिये तथा हथियारों की खरीद एवं बिक्री का पता लगाने के लिये पूरा प्रयास कर रही है । अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में रहने वाले उनके साथियों की पहचान किरनदीप सिंह रंधावा और जरमनजीत सिंह के तौर पर हुयी है, दोनों क्रमश: गुरदासपुर जिले के गुरचक गांव के तथा तरन तारन जिले के नौरंगाबाद गांव के रहने वाले हैं ।

प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि गिरोह अपने प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। उन्होंने कहा कि शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड संहिता एवं धन शोधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(PTI)

    follow google newsfollow whatsapp