‘न्यूजक्लिक’ विवाद : दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने की याचिका का विरोध किया

News Click Latest Update : दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने के लिए दायर याचिकाओं का बृहस्पतिवार को विरोध किया।

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05 Oct 2023 (अपडेटेड: Oct 5 2023 12:20 PM)

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News Click Latest Update : दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने के लिए दायर याचिकाओं का बृहस्पतिवार को विरोध किया।

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने याचिकाओं के संबंध में दलीलें सुनीं।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि आरोपियों को पुलिस आयुक्त के पास जाना पड़ेगा जो फिर इस संबंध में एक समिति गठित करेंगे।

उन्होंने कहा कि आरोपियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से पालन करना होगा।

श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपियों ने ‘‘समय से पूर्व’ याचिका दायर की है और वे ‘‘सीधे अदालत का रुख’’ नहीं कर सकते।

अदालत ने इन याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने मंगलवार को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालय को भी सील कर दिया है।

इनपुट - पीटीआई

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