Manish Sisodia Court: डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को सीबीआई रिमांड में भेजा गया, 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे

Manish Sisodia Case: पेशी के दौरान सीबीआई के वकील ने मनीष सिसौदिया की रिमांड की मांग की, जज ने पूछा कि रिमांड की जरुरत क्यों है तो सीबीआई के वकील ने जवाब दिया कि पूछताछ होना बाकी है।

मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया

27 Feb 2023 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:37 PM)

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Delhi Liquor Scam LIVE updates: डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। अब वो 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को रात भर सीबीआई हेडक्वार्टर में रखने के बाद दोपहर उन्हे भारी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सीबीआई के वकील ने मनीष सिसौदिया की रिमांड की मांग की। जज ने पूछा कि रिमांड की जरुरत क्यों है तो सीबीआई के वकील ने जवाब दिया कि पूछताछ होना बाकी है। सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की पांच दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। 

सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसौदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूछताछ में जवाब नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसौदिया के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध किया। सिसौदिया के वकील ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो भी जांच मे सहयोग कर रहे हैं। सिसौदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई घर दफ्तर सबह जगह छानबीन कर चुकी है। लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है।  मनीष के वकील Daya Krishann ने कहा कि जिस फोन कॉल के बारे में सीबीआई बात कर रही है..जब मैने अपना फोन बदला तो मैने अपना चैट और कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं हटाया? कि भविष्य के मेरे खिलाफ जांच हो? दक्षिण ग्रुप के फोन से जो चैट मिली उसमें विजय नायर का जिक्र है वो बेल पर है फिर ये मनीष से कैसे जुड़ा है? रिमांड के ग्राउंड कानून की नजर में नहीं टिकते एलजी की अप्रूवल से कमीशन प्रतिशत बढ़ाया गया।

सीबीआई ने कहा कि मनीष ने कमीशन के परसेंट में बदलाव पर जवाब नहीं दे पाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पार साफ किया है कि जो आप सुनना चाहते तो वो सामने वाला न बोले तो वो रिमांड का आधार नहीं। मनीष के वकील की दलील थी कि जांच के दौरान तीन नोटिस दिए गए जिसमें से दो बार पूछताछ में शामिल हुए हैं। लेकिन सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई जैसा चाहती है वैसा जवाब न दो तो सीबीआई रिमांड चाहती है। जहां तक जांच में सहयोग की बात है तो मनीष अभी तक पूरा सहयोग किया है, सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा। मेरे फोन उनके पास हैं। सिसौदिया के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि इसका मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? गिरफतार करने की शक्तियों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण होना चाहिए।

गौरतलब है कि रविवार को सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दरअसल  17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। पॉलिसी के तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले तक दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं थीं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है।

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