'एक दिन में दो पेड़ लगाओ और 5 बार नमाज पढ़ो', कोर्ट ने दी अजीब सजा

MALEGAON: महाराष्ट्र के मालेगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया है। अदालत ने एक आरोपी को मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है।

MALEGAON COURT

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01 Mar 2023 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:37 PM)

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विद्या के चिराग गोठी की रिपोर्ट

MALEGAON COURT NEWS: महाराष्ट्र के मालेगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया है। अदालत ने एक आरोपी को मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है। सजा के तौर पर अदालत ने आरोपी को एक दिन में दो पेड़ लगाने और पांच बार नमाज अदा करने का आदेश सुनाया।

मामला 2010 का है। मालेगांव में एक ऑटोरिक्शा चालक और बाइक की बीच टक्कर हो गई थी। इसी के बाद ऑटोरिक्शा चालक रउफ खान ने बाइक चालक की पिटाई कर दी। इस सिलसिले में पुलिस ने रउफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को धारा 323 के तहत दोषी करार दिया। सजा के तौर पर मजिस्ट्रेट तेजवंत संधू ने कहा, 'प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 की धारा 3, एक मजिस्ट्रेट को सजा या उचित चेतावनी के बाद एक दोषी को रिहा करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि वह अपराध को दोहराए नहीं, लेकिन अदालत ने यह भी तर्क दिया कि केवल चेतावनी पर्याप्त नहीं होगी, यह महत्वपूर्ण है कि दोषी चेतावनी और अपनी सजा को याद रखे, ताकि वह इसे न दोहराए।'

सजा के तौर पर अदालत ने आरोपी को सोनपुरा मस्जिद के परिसर (जहां अपराध किया गया था ) में दो पेड़ लगाने हैं और पेड़ों की देखभाल करने को कहा। साथ साथ कोर्ट ने दोषी को अगले 21 दिनों तक नियमित रूप से दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का आदेश दिया। 

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