मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए क्लास में हिजाब पहनने की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। लिहाज़ा छात्राएं यूनिफार्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल में हिजाब पहनने की याचिका को किया खारिज
15 Mar 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:15 PM)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया एहम फैसला, स्कूल में हिजाब पहनने की याचिका को किया खारिज, Read more crime news Hindi, murder news and viral webstories on CrimeTak.in
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आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्पेशल बेंच ने क्लास में हिजाब पहनने के अधिकार से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। चूंकि इस मामले को लेकर राज्य में हिंसा और बवाल हुआ था, इसलिए फैसले से एक दिन पहले यानी सोमवार को बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी है और एक हफ्ते के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई है।
आदेश के तहत विजयपुरा में स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इसी तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशन के गेट से 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा उत्तर कर्नाटक जिले के स्कूल और कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में सुरक्षाबलों को तैनाती की गई है।
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