दिल्ली के कई इलाकों में दिवाली पर खूब चले पटाखे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की अवहेलना! अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट?

Diwali Supreme Court Order : दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की भी अवहेलना हुई। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर भी पटाखे खूब चले।

Diwali Supreme Court Order

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13 Nov 2023 (अपडेटेड: Nov 13 2023 10:25 AM)

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Diwali Supreme Court Order : दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की भी अवहेलना हुई। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर भी पटाखे खूब चले। दिल्ली-NCR की हवा जहरीली हो गई है। कई जगहों पर AQI 999 तक रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को कहा था कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश हर राज्य पर लागू होता है और यह केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, जो गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है।

 

यानी ना तो कोर्ट की फटकार काम आई ना प्रशासन की बंदिशें। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई और अब दिल्ली एनसीआर का हाल सबके सामने है। तीन दिनों पहले बारिश से जो राहत मिली थी, अब उन्हीं हवाओं में जहर घुल चुका है। बीती रात का AQI ग्राफ देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। सबसे गंभीर हालात आरके पुरम, इंडिया गेट और आनंद विहार में थे, जहां AQI अपने सबसे खतरनाक स्तर पर था। पूसा, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, श्रीनिवासपुरी, जहांगीरपुरी ओखला समेत कई ऐसे इलाके थे, जहां प्रदूषण के खतरनाक स्तर का रिकॉर्ड बन गया। 


जानकारों के मुताबिक, एक अनार पटाखे से 34 सिगरेट के बराबर प्रदूषण होता है। एक चकरी से 68 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। एक फुलझड़ी से 74 सिगरेट के बराबर, एक लड़ी से 208 सिगरेट के बराबर और एक स्नेक टैबलेट से सबसे ज्यादा 464 सिगरेट के बराबर प्रदूषण होता है।

 

 

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