Delhi Liquor Scam: जांच अधिकारी जांच में उलझा तो क्या मैं जेल में रहूं?: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

CHIRAG GOTHI

08 May 2024 (अपडेटेड: May 8 2024 2:26 PM)

Delhi Liquor Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है।

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Delhi Liquor Case: दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और उसकी आड़ में हुए कथित धन शोधन घोटाले में मुख्य आरोपियों में से एक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों CBI और ED को जवाब दाखिल करने के किए चार और दिनों की मोहलत दी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर ED और CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। अब दिल्ली हाई कोर्ट 13 मई को मामले पर अगली सुनवाई करेगा।

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4 दिन का वक्त दिया गया

CBI और ED दोनों एजेंसियों ने सिसोदिया की ज़मानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से 7 दिन का और वक़्त दिए जाने की गुहार लगाई थी। एजेंसी के वकील ने कहा कि जाँच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं। जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सिसोदिया  के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिन का अतिरिक्त वक़्त और दिया। ईडी के वकील ने कहा कि मैंने एक आवेदन दिया है। कोर्ट ने 3 मई को नोटिस जारी किया गया था। हमें जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय मिला। इस मामले का जांच अधिकारी यानी आईओ पूरक आरोपपत्र तैयार करने में व्यस्त है। लिहाजा जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया जाए।

सिसोदिया को क्या मिलेगी राहत?

सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने इस आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास जवाब देने के लिए 5 दिन थे। आपको कितने दिन चाहिए? सीबीआई के वकील ने भी जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। ईडी ने कहा कि आईओ जांच में पूरी तरह से उलझा हुआ है। इस पर सिसोदिया के वकील जैन ने तपाक से कहा - तो मुझे जेल में रहना चाहिए? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे जांच जल्द पूरी कर लेंगे और अब यहां कह रहे हैं कि उन्हें समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इसमें कहा गया है कि ईडी मामले में एक और पूरक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसके बावजूद, क्योंकि आरोपी हिरासत में है, लिहाजा मैं केवल 4 दिन और दे रहा हूँ। सोमवार को इस मसले पर सुनवाई होगी।

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