Mumbai News : शक में प्रेमिका पर चाकू से 19 वार कर मर्डर करने वाले प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Mumbai Crime : मुंबई में साल 2008 में होटल में सामंथा की उसके प्रेमी ने मर्डर (Murder) किया था. चाकू से 19 वार किए थे. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने प्रेमी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

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06 Jul 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:22 PM)

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Mumbai Girlfriend Murder Case Verdict : मुंबई के एक होटल में करीब 14 साल पहले हुए सनसनीखेज मर्डर के आरोपी की उम्रकैद की सजा हुई है. असल में शक में प्रेमिका की बेरहमी से चाकू से 19 वार कर हत्या (Murder) करने वाले आरोपी की बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई है.

इस आरोपी ने अपनी प्रेमिका का होटल के एक कमरे में मर्डर किया था. ये वारदात साल 2008 की है. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 वर्षीय प्रेमिका की हत्या के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या के बाद, आरोपी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसडी कुलकर्णी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी गिरि ने 20 साल की लड़की सामंथा फर्नाडीज (Samantha Fernandes) पर शक करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

मर्डर के बाद खुद जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था. हालांकि, जिंदा रहा था और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि महिला के शरीर पर 19 चोटें थीं, जिससे साफ पता चलता है कि आरोपी ने उसे खत्म करने की योजना बनाई थी.

Mumabi Murder News : आरोपी गिरी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि सामंथा और वह करीबी दोस्त थे और जल्द ही शादी करने वाले थे. उसके पास उसकी हत्या करने का कोई कारण नहीं था. गिरि ने कहा कि होटल मालिक के कहने पर उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है.

दूसरी ओर सहायक लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि गिरि अपनी दोस्त सामंथा पर शक करने लगा था. उसे सामंथा की वफादारी पर संदेह था और इस वजह से उसने होटल के कमरे में मर्डर कर दिया था. शिंदे ने कहा कि यह पूर्व नियोजित था और वह हथियारों से लैस था और उसने हत्या करने की अपनी योजना को अंजाम दिया था.

Bombay High Court News : अदालत ने फैसला सुनाते हुए मई 2012 में एक सत्र अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गिरि को हत्या और आत्महत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 मार्च, 2008 को पीड़ित सामंथा फर्नांडीस और गिरि नवी मुंबई के रबाले में एक होटल के कमरे में पाए गए थे. उन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया था जहां सामंथा की मौत हो गई थी. सामंथा के शरीर पर चाकू से हमले के 19 चोट मिले थे. यहीं से आरोपी गिरि को गिरफ्तार कर लिया गया था.

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