Gujarat News: गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप और 7 हत्याओं के दोषी कैसे हुए जेल से आज़ाद?

TANSEEM HAIDER

16 Aug 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:24 PM)

Bilkis Bano Case: 2002 में गुजरात में बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उनके परिवार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सभी 11 दोषी रिहा कर दिए गए।

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Gujarat Crime News: गुजरात के गोधरा (Godhra) में 2002 में भीषण दंगों (Riots) के बाद बिलकिस बानों का गैंगरेप (Bilkis Bano Gangrape) किया गया था। उनके परिवार के 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल (Murder) कर दिया गया था। कत्ल और गैंगरेप के इस मामले में अदालत ने 2008 में 11 दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई थी।

इन दोषियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई की अपील की थी जिसपर कोर्ट ने फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। गुजरात सरकार ने उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को अब रिहा कर दिया है।

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बिलकिस बानो के पति याकूब रसूल पटेल इस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस हादसे में अपना सब कुछ गंवा दिया था। दोषी जेल में थे तो हम सुरक्षित थे लेकिन अब हमारी जान को भी खतरा है। याकूब ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद उनका डर और भी बढ़ गया है।

दरअसल, गुजरात के गोधरा में 2002 में दंगों के बाद बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। साथ ही उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले में गुजरात की अदालत ने 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक दोषी ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था।

अब जबकि गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई का निर्णय ले लिया तो उसके इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। बिलकिस के पति याकूब ने आजतक से बातचीत में बताया कि आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद वे और उनका परिवार शांति से रह रहा था लेकिन अब वो खौफजदा हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में जिन दोषियों को रिहाई मिली है, उनमें जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदानाके नाम शामिल हैं।

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