Delhi: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 354, 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं। आईपीसी की धारा (506) 1 के तहत भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में चार्जशीट के मुताबिक, पुलिस ने धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354D (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया था।
महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में केस, IPC की ये धाराएं लगीं
10 May 2024 (अपडेटेड: May 10 2024 6:07 PM)
Brij Bhushan Sharan Singh: कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है, गौरतलब है कि बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354D और 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
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महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला
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कोर्ट में हुई बहस में ये भी सामने आया कि एक मामले में बृजभूषण ने महिला पहलवान को बार-बार परेशान किया और यह सिलसिला शिकायत होने तक जारी था। छह मामलों में से दो में बृजभूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया था जबकि चार मामलों में धारा 354 और 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच साल तक की सजा हो सकती है।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय
दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र में दर्ज है कि सात महिलाओं में से एक के साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया। जांच के दौरान 108 गवाहों से बयान लिया गया, जिसमें 15 ने बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों को सही बताया। इन 15 गवाहों में आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के पति, मां, कोच, रेफरी और साथी पहलवान शामिल हैं। बृजभूषण सिंह ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था और यहां तक कहा कि ना तो वह इन पहलवानों से कभी मिले हैं और न ही उनके पास उन महिला पहलवानों का फोन नंबर है।
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