Delhi Court News: भड़काऊ भाषण के आरोपी शरजील इमाम को 30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत (Bail) दे दी गई है। जामिया (Jamia) मिल्लिया यूनिवर्सिटी में CAA प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत मिलने के बावजूद अभी शरजिल इमाम के खिलाफ UAPA और देशद्रोह के मामले लंबित चल रहे हैं।
Delhi News: भड़काऊ भाषण मामले में शरजील इमाम को मिली जमानत, जेल में ही रहना होगा
30 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:27 PM)
Delhi Court: CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है।
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इन मामलो की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही है। इसलिए सिर्फ एक मामले में जमानत मिलने के बावजूद उसको जेल में ही रहना होगा। शरजील इमाम ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। शरजील इमाम ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक स्थगित करने को कहा गया है।
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शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने FIR 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं UAPA के तहत देशद्रोह को बाद में जोड़ा गया था। शरजील ने दिसंबर जनवरी 2019 में CAA-NRC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था।
इस कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया था।
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